रांची : नियमों को लेकर सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस, ऑटो व ई-रिक्शा का अवैध परिचालन रोकने की तैयारी

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राजधानी रांची में अब यातायात को लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। खबरों के अनुसार डीजल ऑटो और ई-रिक्शा के अवैध परिचालन पर नियंत्रण पाने के लिए ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने योजना तैयार की है। उन्होंने कार्रवाई का जिम्मा ट्रैफिक डीएसपी और थानेदारों को सौंपा है।

इस नई योजना के अनुसार अब अगर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने से संबंधी अपराध की पुनरावृति के आरोप में कोई ई-रिक्शा या डीजल ऑटो तीसरी बार पकड़ा जाता है, तो पुलिस संबंधित वाहन चालक को नोटिस देगी। इसके बाद पुलिस संबंधित वाहन को जब्त कर उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा शुरू करेगी। तीसरे अपराध के उपरांत वाहन जब्ती की कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद न्यायालय में मुकदमा शुरू किया जायेगा। इसके तहत ऑटो या ई-रिक्शा चालकों को जेल भी भेजा सकता है।


आपको बता दें कि ट्रैफिक एसपी ने लिखा है कि 11 फरवरी 2019 से लेकर पांच जून 2019 तक 451 डीजल ऑटो और 579 ई- रिक्शा जब्त किये जा चुके हैं।

इसके बावजूद बिना परमिट के डीजल ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर कोई सड़क सुरक्षा या मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित अपराध की  पुनरावृत्ति करते पकड़ जाये, तो उसके खिलाफ एक साल कारावास की सजा के लिए मुकदमा चलाया जाये। यह कार्रवाई तब की जायेगी, जब वाहन मालिक के वाहन जब्त होने की स्थित में उसे 15 दिनों के अंदर नहीं मुक्त करा पायेगा, तब संबंधित व्यक्ति को सीआरपीसी 91 के तहत पहले नोटिस भेजा जायेगा। इसके बाद मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की जायेगी। मोटर वाहन अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जायेगा और लाइसेंस रद्द करने के लिए डीटीओ से अनुशंसा की जायेगी।

इन परिस्थितियों में माना जायेगा अवरोध

  • सड़क क्रॉसिंग के समीप या किसी पुल पर वाहन लगाना।
  • पैदल मार्ग के समीप वाहन लगाना।
  • ट्रैफिक लाइट जंक्शन के समीप वाहन लगाना।
  • बस पड़ाव, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश के समीप वाहन लगाना।
  • फुटपाथ या जहां वाहन पड़ाव वर्जित है।


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