पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर छोड़ने का आदेश, धारा 144 लागू

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पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर छोड़ने के आदेश, धारा 144 लागू

बीकानेर। पुलवामा आतंकी घटना को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बीकानेर जिले में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर बाहर जाने को कहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू की है जिसके आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में यदि कोई पाक नागरिक मौजूद है तो उसे स्वयं ही जिले से बाहर जाना होगा। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जिले से बाहर खदेड़ा जाएगा।


आदेश में कहा गया है कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने, विचरण करने एवं ठहरने से आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है जिसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश के चलते यह आदेश दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश दो महीने के लिए लागू किया गया है।

बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला उस वक्त किया गया था जब सेना 78 वाहनों में सीआरपीएफ के 2500 से अधिक जवानों का दस्ता गुजर रहा था।


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