43 Mobile Apps पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लगाई रोक

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43 Mobile Apps पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लगाई रोक

आज यानी 24 नवंबर, मंगलवार को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है।

इस संबंध में सरकार ने कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है।


भारत सरकार इससे पहले भी तीन बार एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। 29 जुलाई को सरकार ने चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी इनमें शामिल था।

इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।

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