आज से बिना आधार के नहीं होंगे ये काम, जानें किस-किस जगह अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

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एक जुलाई यानी आज से आधार (Aadhar) की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्योरा देना जरूरी हो गया है। आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इनकम टैक्स (Income Tax Return) रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा अगर आपके पास आधार नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकेंगे। विदेश मामलों के मंत्रालय ने भी आधार को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई के बाद अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा।


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी PF खातों से आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पेंशन लेने वालों को भी अब आधार नंबर की जानकारी मुहैया करना होगी। ईपीएफओ के मुताबिक आधार लिंक होने से PF का पैसा निकालने और सेटलमेंट में वक्त कम लगेगा।

आधार लिंक करने के बाद 10 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। पैन को आधार लिंक करने की तारीख को भी 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। अगर पैन-आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड को बेकार माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अब बेहद अनिवार्य है।

 कैसे मालूम करें कि आपका आधार कहां-कहां यूज हुआ है..


सबसे पहले आप  https://resident.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाइए और आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पेज पर जाने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अब आप अपना आधार नंबर (Aadhar Number) और सिक्यॉरिटी कोड भरें। इसके बाद ‘Generate OTP’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको मोबाइल पर OTP मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि UIDAI वेबसाइट पर आपका मोबाइल नंबर (Mobile Number) पहले से सत्यापित हो। ये ओटीपी डालने के बाद कुछ और विकल्प दिखाई देंगे, इनमें सूचना की अवधि और ट्रांजैक्शंस की संख्या बतानी होगी।

अब आप अपना OTP भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। चुनी गई अवधि (Duration) में ऑथेंटिकेशन (Authentication) अनुरोध की तारीख (Date), समय (Time) और प्रकार पता चल जाएगा। हालांकि, पेज से यह पता नहीं चलेगा कि ये अनुरोध (Request) किसने किया है।

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