नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कांग्रेस नेता आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे और साथ ही मामले में गवाहों को डराने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
शीर्ष अदालत ने जमानत पर शर्तें भी लगा दी हैं -चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी, वह प्रेस को कोई साक्षात्कार नहीं देंगे, और वह मामले में पूछताछ के लिए बुलाने पर उपस्थित होते रहेंगे।
अदालत ने चिदंबरम को मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए दो लाख रुपये का जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि जमानत संबंधी आदेश से मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा पीठ को सौंपे गए सीलबंद कवर को वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के आदेश की प्रमाणित प्रति मांगी।