आजम के बेटे को अयोग्य ठहराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 6 नवंबर को

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को अयोग्य ठहराने और उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर छह नवंबर को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित की है।


समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।

चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया गया था। जन्मतिथि की घोषणा में अनियमितता के कारण हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई और आजम व उनके परिवार को इस फैसले से बड़ा झटका लगा।

अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से यह सीट रिक्त हो गई। सदस्यता रद्द करने के हाइकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जो अभी विचारधीन है।


पिछले हफ्ते, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी अंतरिम आदेश नहीं आने के बावजूद भी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करे।

खान ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दबाजी में कार्रवाई की है। उनका कहना है कि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है और उस पर फैसला आना बाकी है। इसलिए अभी उपचुनाव कराना सही फैसला नहीं है।

–आईएएनएस

एकेके/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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