दिल्ली हिंसाः पार्षद ताहिर हुसैन पर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया, AAP ने जांच पूरी होने तक किया सस्पेंड

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दिल्ली हिंसाः पार्षद ताहिर हुसैन पर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया, AAP ने जांच पूरी होने तक किया सस्पेंड

राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में तीन दिनों तक हुई भारी हिंसा के बाद पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। वायरल विडियो में उपद्रवियों के साथ दिखने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर गुरुवार शाम को कानूनी शिकंजा कस गया। दिल्ली पुलिस ने उनके घर को सील कर दिया है और उनके खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का केस दर्ज हुआ है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने भी जांच पूरी होने तक ताहिर हुसैन को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।

ताहिर ने खुद को बेकसूर बताते हुए आरोप लगाया था कि कुछ उपद्रवी जबरन उनके घर घुस आए थे। इन दलीलों के बीच उनके घर से पेट्रोल बम, जमाकर रखे गए पत्थर और गुलेल बरामद की गई। वहीं, आईबी स्टाफ अंकित शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया था कि ताहिर से जुड़े लोग ही उनके बेटे को खींचकर ले गए थे और उसके बाद उसका शव घर वापस आया। इन आरोपों के बीच पुलिस ने ताहिर पर दयालपुर थाने में आईपीसी की धारा 302 (मर्डर) के तहत केस दर्ज किया और खजूरी खास स्थित उसकी फैक्ट्री सील कर दी।


इधर दंगे के शिकार हुए में आईबी के मृत कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के निशान होने का खुलासा हुआ है। पेट और सीने में चाकू के निशान मिले हैं। अंकित के पूरे शरीर पर चाकू के कई निशान हैं। उनकी हत्या बेरहमी से की गई है।

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आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में अबतक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी का कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दोगुनी सजा दी जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।’

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इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने हिंसा में मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जिसका घर जला है, उन्हें 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। जिन लोगों की दुकानें जलीं है, उन्हें भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हिंसा के पीड़ितों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज दिल्ली सरकार मुफ्त कराएगी।


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