आतंक वित्तपोषण मामले में हाफिज सईद को मिली सजा

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 लाहौर, 12 फरवरी (आईएएनएस)| पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने बुधवार को आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को आतंक वित्तपोषण के मामले में सजा सुनाई।

  पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, उसे दो मामलों में साढ़े पांच साल-साढ़े पांच कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस तरह उसे कुल मिलाकर ग्यारह साल कैद की सजा मिली है लेकिन चूंकि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इस वजह से यह वास्तविक रूप से साढ़े पांच साल की ही होगी। इसके अलावा उसे दोनों मामलों में पंद्रह-पंद्रह हजार, कुल मिलाकर तीस हजार पाकिस्तानी रुपये जुर्माना भी देना होगा। हाफिज सईद के अलावा दो अन्य आतंकियों को भी इतनी ही सजा सुनाई गई है।


अदालत ने सईद के खिलाफ आतंक वित्तपोषण के दोनों मामलों में फैसला छह फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। उस पर यह मुकदमे पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा लाहौर और गुजरांवाला में दायर किए गए थे। उसे बीते साल 17 जुलाई को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह जेल में है।

लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत में दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आतंकवाद रोधी विभाग ने सईद और कुछ अन्य पर आरोप लगाया था कि इन्होंने अल अनफाल ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबल ट्रस्ट व कुछ अन्य धर्मार्थ संगठनों की आड़ में अपने संगठन जमात उद दावा के लिए कोष इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल आतंक वित्तपोषण के लिए किया।

यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिनों में इस बात पर फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से निकाल कर व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। एफएटीएफ ने धनशोधन और आतंक वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान को एक कार्ययोजना पर अमल करने को कहा है। इस पर कितना अमल हुआ है, इसी पर पाकिस्तान का एफएटीएफ की किसी विशिष्ट लिस्ट में होना या न होना निर्भर करेगा।


प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद मुंबई पर हुए आतंकी हमले का भी आरोपी है।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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