आवास घोटाला : म्हाडा अधिकारियों को राहत, मामला दर्ज करने के आदेश पर रोक

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नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 40,000 करोड़ रुपये के आवास घोटाले में कुछ डेवलपर्स और ‘महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (म्हाडा) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

 म्हाडा के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्विकास के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे कथित रूप से महाराष्ट्र सरकार को 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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