पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर भी देना पड़ेगा 18 फीसदी GST, जानें क्या है मामला

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पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर भी देना पड़ेगा 18 फीसदी GST, जानें क्या है मामला

देश में खाने के ज्यादातर सामानों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) पांच फीसदी निर्धारित की गई है। लेकिन, पिछले दिनों अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की कर्नाटक पीठ ने पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। इसके बाद अब पॉपकॉर्न (Pop Corn) पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया गया है। हालाँकि, कॉर्न यानी मक्के के पैकेट पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा।

एएआर ने लिया फैसला

अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) के ताजा फैसले के अनुसार खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार यह सोचकर जीएसटी सिस्टम लाई थी कि पूरे देश में एक टैक्स लागू हो और इससे कारोबार में भी आसानी होगी। साथ ही टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। लेकिन, कई उत्पादों पर सैकड़ों क्लासिफिकेशन नियम हैं, जो व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को कनफ्यूज करते हैं।


अनाज पर 5 फीसदी जीएसटी

इस मामले में पॉपकॉर्न बनाने वाली सूरत की एक कंपनी ने एएआर के समक्ष अपील की है। कंपनी ने आग्रह किया है कि उसके उत्पाद पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगे, क्योंकि इसमें कॉर्न है, जो अनाज का ही एक प्रकार है। देश में अनाजों पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। हालांकि एएआर ने अपील ठुकरा दी गई और और पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया।

प्रोसेस्ड फूड पर 5-18 फीसदी तक का टैक्स

बता दें कि खाने के ज्यादातर पदार्थ जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते और आवश्यक हैं, उनपर जीएसटी की कोई दर नहीं लगती है। प्रोसेस्ड फूड पर पांच फीसद, 12 फीसदी और 18 फीसदी तक का टैक्स लगता है। 1905 शीर्षक के तहत हारमोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन और कोडिंग सिस्टम ने पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती, रोटी, रस्क, टोस्टेड ब्रेड को पांच फीसदी जीएसटी वाली श्रेणी में रखा है। इसी की तरह खाने के लिए तैयार श्रेणी के तहत बिना ब्रांड वाली नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर पांच फीसदी टैक्स लगता है। जबकि ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है।


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