पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, महज 3 दिन में मिल जाएगा पैसा

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Apply online to withdraw money from PF account

कोरोनावायरस की वजह से कई लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे है। अगर आप भी इसी समस्या का सामना कर रहे है तो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से आप अपनी बचत के पैसे निकाल सकते हैं।

इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है। हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस बता रहे हैं।


श्रम मंत्रालय के मुताबिक, भुगतान जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट को देखते हुए करीब 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है।

ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए कर्मचारी को अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकालने की इजाजत दी हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं।

इस तरह निकाल सकते हैं पीएफ से पैसा

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करें।
  • वेबसाइट पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा।
  • जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
  • आप को पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल दिखाई देगा।
  • अब ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
  • अगले पेज पर Services ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें।
  • आप मेंबर की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं।
  • अब वैरिफाई करने के लिए और ‘हां’ पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
  • इसके बाद फॉर्म नंबर 31 का चयन करें।
  • फिर ‘I want to apply for’ पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।

ऑनलाइन क्लेम के लिए कुछ शर्तें

  • UAN एक्टिवेटेड होना जरूरी।
  • आपका वेरिफाइड आधार यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए।
  • IFSC कोड के साथ बैंक खाता यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।


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