अयोध्या फैसला: सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा, फैसले से संतुष्ट नहीं, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

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अयोध्या फैसला: सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा, फैसले से संतुष्ट नहीं, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली | सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने शनिवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और एक पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। जिलानी ने यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में अयोध्या में विवादित भूमि हिंदुओं को देने और मस्जिद के लिए मुस्लिमों को अलग से पांच एकड़ भूमि देने के बाद दी है।

उन्होंने कहा, “हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। फैसला हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।” उन्होंने कहा, “आज के फैसले के बाद हम एक पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे।” जिलानी ने कहा, “प्रधान न्यायाधीश का आज का फैसला राष्ट्र के कल्याण में अहम भूमिका निभाएगा।”


हालांकि, सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे वकील राजीव धवन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण किए जाने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत गठित ट्रस्ट के जरिए विवादित स्थल पर किया जाएगा। सरकार तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाएगी।


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