बांग्लादेश कोर्ट ने लिबरेशन वॉर के हथियारों की बिक्री पर लगाई रोक

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ढाका, 25 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन ने मंगलवार को देश में लिबरेशन वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

अपने फैसले में जस्टिस एम. मोजिबुर रहमान मिया और जस्टिस मोहिउद्दीन शमीम की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन हथियारों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्देश क्यों नहीं दिया और क्यों उन्होंने इन हथियारों की बिक्री को अवैध घोषित नहीं किया।


कोर्ट ने इस पर रक्षा, वित्त, लिबरेशन वॉर और वाणिज्य मंत्रालयों के सचिवों से नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से यह भी पूछा है कि 6 महीने में उन्होंने हथियारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं।

बता दें कि हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का कोर्ट का यह फैसला सरकार द्वारा हथियारों की बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर आया है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड.आई. खान और राष्ट्रीय कानूनी सहायता और मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलिश केंद्र (एएसके) ने 15 नवंबर को एक अखबार की रिपोर्ट के साथ अपनी याचिका में लिखा था कि सरकार लिबरेशन युद्ध के हथियारों को बेचना चाहती है।


–आईएएनएस

एसडीजे-एसकेपी

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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