भोपाल में लागू नहीं होगा 50 फीसदी दुकान खोलने का आदेश

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भोपाल, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते उठाए गए एहतियाती कदमों के तहत हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर 50 फीसदी दुकानें खोलने की अनुमति दी है, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेड जोन होने के चलते गृह मंत्रालय के इस आदेश पर यहां अमल नहीं होगा।

भोपाल के जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने शनिवार को कहा, “भोपाल, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने के कारण रेडजोन में है, इसलिए पचास प्रतिशत दुकानें खोलने का आदेश यहां (भोपाल)तीन मई तक लागू नहीं होगा।”


गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी अपने एक आदेश में राज्यों में दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। खास बात है कि हॉटस्पाट वाले एरिया में दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है।

–आईएएनएस


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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