भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की याचिका पर आंध्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश से ओडिशा की एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने दक्षिणी राज्य के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अपने तीन विवादित क्षेत्र वाले गांवों में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने के लिए अवमानना कार्रवाई करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इस मुद्दे पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार से 19 फरवरी को इस मामले में जवाब देने को कहा है।


सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विकास सिंह ने कहा कि आंध्रप्रदेश उसके नियंत्रण वाले विवादित क्षेत्र में पंचायत चुनाव करा रहा है।

पीठ ने आंध्रप्रदेश के वकील महफूज ए. नाज्की से कहा कि ओडिशा की याचिका पर राज्य का जवाब दाखिल करें। पीठ ने मामले में अगले शुक्रवार को आगे की सुनवाई तय की है।

ओडिशा सरकार ने कहा कि विवाद के अंतर्गत आने वाले गांव ओडिशा के कोरापुट जिले के पोतांगी तालुका का हिस्सा हैं। कोटिया समूह में 21 गांव हैं, जो विवाद में उलझे हुए हैं। 1968 में शीर्ष अदालत द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किया गया था और वही आदेश आज तक जारी है।


ओडिशा सरकार ने अपनी याचिका में कहा, प्रशासनिक रूप से और अन्यथा, ओडिशा राज्य का इन गांवों पर नियंत्रण रहा है।

ओडिशा सरकार ने याचिका में आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अदालत की अवमानना करते हुए इस अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है।

–आईएएनएस

एकेके/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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