बिहार के गया में लू के कारण निषेधाज्ञा

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 पटना, 17 जून (आईएएनएस)| एक अभूतपूर्व घटना में, बिहार के गया जिले में लू के चलते 31 लोगों की मौत के बाद निवारक उपाय के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

 गया के जिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश लागू किया। ऐसा संभवत: पहली बार हुआ है कि खराब मौसम की वजह से धारा 144 लागू की गई हो।


सर्कुलर में, सिंह ने लोगों से पूर्वाह्न् 11 बजे से अपराह्न् चार बजे तक घर के अंदर रहने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने पूर्वाह्न् 11 बजे से अपराह्न् चार बजे तक निर्माण कार्य पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत सुबह 10.30 बजे के कोई काम नहीं करने और इस दौरान खुले में कोई बैठक करने की इजाजत नहीं दी गई है।

सिंह ने कहा, “यह कदम लोगों को धूप में बाहर नहीं जाने और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।”

बिहार में लू की वजह से सभी सरकारी स्कूल 22 जून तक बंद रहेंगे।


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लू की वजह से राज्य में 78 लोग मारे गए हैं, जबकि अनाधिकृत सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा 150 से ज्यादा है।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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