एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, यौन शोषण समेत अन्य गंभीर आरोप झेल रहे बीजेपी विधायक ढूल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
बीजेपी के विधायक महतो इस वर्ष 11 मई से धनबाद की जेल में बंद थे। न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने भाजपा नेता महतो की जमानत मंजूर करने का फैसला शुक्रवार को सुनाया। इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला बहस के बाद सुरक्षित रखा था। धनबाद की निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद महतो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
महतो के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है। दूसरी तरफ, झारखंड सरकार ने कहा था कि विधायक के खिलाफ 34 से अधिक मामले दर्ज हैं और यौन शोषण के इस मामले को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
जानिए क्या है पूरा मामला
एक महिला नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से खारिज किया जा चुकी थी। वहीं चचेरे भाई किरण महतो की हाइवा-पेलोडर लूट के मामले में पुलिस ने जांच के बाद विधायक पर डकैती की धारा-395 के तहत मामला चलाने की अनुशंसा की थी।
वहीं जमीन कब्जे से संबंधित विधायक के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। इनमें से डोमन महतो वाले मामले में समझौता पत्र दाखिल होने के बाद विधायक को सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, वहीं राजीव कुमार श्रीवास्तव की जमीन पर जबरन कब्जा मामले में गैर जमानतीय धारा में प्राथमिकी दर्ज है। एक अन्य मामले में भी उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा किया गया है।