इनकम टैक्स में छूट को लेकर किसी गलतफहमी में न रहें, नहीं बदला है टैक्स स्लैब

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इनकम टैक्स में छूट को लेकर किसी गलतफहमी में न रहें, नहीं बदला है टैक्स स्लैब Budget 2019 : income tax rebate on 5 lakh annual income

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में आज संसद में पेश बजट से जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में मध्य वर्ग को बड़ा राहत दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80 C से लेकर 80 U के तहत आने वाले सभी कटौती के बाद भी अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक रहता है तो आपको टैक्स देना होगा, अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्‍त मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्‍हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते वे 80C के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लें।


साथ ही, पहले की ही तरह दो लाख रुपये तक के होम लोन के ब्‍याज, एजुकेशन लोन पर ब्‍याज, राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान, मेडिकल इंश्योरेंस, वरिष्‍ठ नागरिकों की चिकित्‍सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्‍त कटौतियों के साथ और अधिक आय वाले व्‍यक्तियों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे 3 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनधारकों को 4 ,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त कर लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। उन्‍होंने कहा कि छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए मकान के किराये पर कर कटौती के लिए टीडीएस सीमा को 1 ,80 ,000 रूपये से बढ़ाकर 2 ,40 ,000 रुपये तक करने का प्रस्‍ताव है।

अपने कब्‍जे वाले दूसरे मकान के अनुमानित किराये पर लगने वाले इनकम टैक्स में भी छूट का प्रस्‍ताव किया गया है। वर्तमान में यदि एक व्‍यक्ति के पास एक से अधिक अपना घर है तो उसे अनुमानित किराये पर इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। गोयल ने कहा कि सरकार ने अपनी नौकरियों , बच्‍चों की शिक्षाऔर माता -पिता की देखभाल के लिए दो स्‍थानों पर परिवार रखने के कारण मिडिल क्लास परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस राहत की घोषणा की।


इसके अलावा पीयूष गोयल ने ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन’ योजना की घोषणा की, जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करनेवाले कामगारों को 3,000 रुपये प्रति माह का मासिक पेंशन दिया जाएगा। गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी।

उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा, जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे।

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