केंद्रीय कर्मचारियों को सालभर में 20 Earned Leave लेना है जरूरी? जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

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केंद्रीय कर्मचारियों को सालभर में 20 Earned Leave लेना है जरूरी? जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

कुछ दिनों पहले एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए साल में 20 दिनों की Earned Leave लेना अनिवार्य कर दिया है। केन्द्र सरकार ने बीते बुधवार को इस बात को खारिज कर दिया है। सरकारी की तरफ से इस बारे में पीआईबी फैक्टचेक (PIB Factcheck) ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 20 दिनों की अर्न्ड लीव कर दिया है ताकि उसके पैसे कर्मचारियों को न देने पड़ें।

बुधवार को पीआईबी फैक्टचेक ने इस रिपोर्ट के बारे में ट्वीट कर गलत होने की जानकारी दी है। पीआईबी ने बताया कि इन सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से 20 अर्न्ड लीव लेने का दावा झूठा और पूरी तरह से आधारहीन है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। साथ ही सरकार ने मीडिया समूहों से व्यापक अटकलों से परहेज करने का भी आग्रह किया है।


बता दें कि लीव को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया था कि FY19 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने अपने अनुमानित 3.5 करोड़ सिविल कर्मचारियों के भत्ते के लिए 63,249 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो FY17 से 5 फीसदी अधिक है। कथित तौर पर ये पैसा कर्मचारियों की बची हुई अर्न्ड लीव का भुगतान करने के लिए रखा गया है।

इस रिपोर्ट में आगे कहा कि गया कि इसलिए केंद्र सरकार एक नया नियम बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत सभी स्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब हर साल कम से कम 20 दिन की अर्न्ड लीव (EL) लेनी होगी। अगर आपको भी इससे जुड़ा कोई मैसेज मिलता है तो फिर उसको पीआईबी के पास फैक्ट चेक के लिए https://factcheck.pib.gov.in/ अथवा वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकते हैं।


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