Coronavirus in Jharkhand: झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, होगी 2 साल की जेल

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Coronavirus in Jharkhand: झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, होगी 2 साल की जेल

झारखंड में कोरोना (Coronavirus in Jharkhand) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने नियमों के सख्ती से पालन पर जोर दिया है। अब झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी करने और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हेमंत सोरेन की कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश के साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करता है तो उसे 2 साल तक हवालात की हवा खानी पड़ सकती है।


गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल में अब आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे।

पिछले 24 घंटों में झारखंड में कोरोना संक्रमण के 518 नये मामले सामने आये हैं। राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा 125 नये मामले रांची से सामने आये हैं, जबकि बोकारो से 11, चतरा से 2, देवघर से 26, धनबाद से 7, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 38, गढ़वा से 43, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 16, गुमला से 29, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 3, लोहरदगा से 7, पलामू से 65, रामगढ़ से 12, साहिबगंज से 17 और सरायकेला से कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है।



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