Coronavirus in india: नोएडा में धारा-144 लागू, जानें क्या खुला होगा और क्या रहेगा बंद, पढ़ें नई गाइडलाइंस

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Coronavirus in india: देश में कोरोना वायरस (Uttar Pradesh Coronavirus Cases) की दूसरी लहर आ चुकी है। कोरोना को रोकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आह्वान बाद उत्तर प्रदेश सरकार (UP Yogi Government) ने नई गाइलाइंस (New Corona Guidelines) जारी की है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना वायरस (Coronavirus Cases) पर लगाम लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

नई गाइडलाइंस (Guidelines) के अनुसार ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन जांच(Antigen Testing at Railway Stations)  के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दस्तक अभियान के अंतर्गत घर-घर टेस्टिंग भी की जाएगी।


कई राज्यों में बड़ी संख्या में मामले बढ़ें हैं। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना नियमों जैसे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। प्रशासन को होली पर होने वाली भीड़ और लोगों के आवागमन को लेकर भी चिंता है।

इसलिए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसका RTPCR टेस्ट किया जाएगा।

होली को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंध

ग्रेटर नोएडा में ये प्रतिबंध हालही में आने वाले त्योहारों- होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती को देखते हुए लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन मौके पर असमाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को बाधित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आदेश में कहा गया है इन मौकों पर किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या हथियार लेकर घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी।


गाइडलाइंस के मुताबिक ये सब बदल जाएगा

– बिना जिलाधिकारी की इजाजत के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

– बाजार, मॉल और सिनेमाघरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता और ऐसा करने वालों पर भारी फाइन लगाया जाएगा।

– नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों का अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. , कोरोना संक्रमण के लक्षण मिला तो RTPCR टेस्ट कराया जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी।

– रेलवे यात्रियों की सूची तैयार की जाएगी, इस सभी यात्रियों पर सर्विलांस के तहत नज़र रखी जाएगी।

– जिन रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी तय कर वाली और अन्य राज्यों से आने वाली रेलगाड़ियों आती हैं, वहां 24 घंटे तक कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी. अस्पतालों से कर्मचारियों को यहां तैनात किया जाएगा।

– दस्तक अभियान के तहत जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को घर-घर जाकर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

– संक्रमण के रोकथाम के लिए नगरों में मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति का गठन करते हुए नियमित रूप से कोविड जांच कराई जाएगी।

– मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल-कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया है, जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू

वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया। राज्य में कोरोना के संक्रमण पर लगाम कसने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। नई गाइंडलाइन के मुताबिक अजय शंकर पांडेय ने बताया कि अब बाजार, मॉल और सिनेमाघरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता।

डीएम के आदेश के मुताबिक जिले में अब कोई भी कार्यक्रम बिना इजाजत के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जिन कार्यक्रमों को इजाजत दी जाएगी, वहां भी सिर्फ 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार या शव यात्रा में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध है।

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