गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें क्या हैं नए नियम

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Uttar Pradesh: 6 दिन तक गढ़मुक्तेश्वर में लॉकडाउन का ऐलान, जानें किसको मिलेगी छूट और किसपर है रोक

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार शाम को लॉकडाउन 4 के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। इससे पहले नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है।

गाइडलाइन्स में क्या है?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम आदि पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।


साथ ही  धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी मनाही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।

लॉकडाउन 4 किन चीजों पर पाबंदी

  • सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। सिर्फ उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

चौथे चरण में इन चीजों को इजाज़त

  • अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
  • राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे।
  • लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर क्या है निर्देश

  • ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।
  • रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशा-निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

बता दें, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे।

कई राज्य पहले ही बढ़ा चुके थे लॉकडाउन

देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का बढ़ना तय माना जा रहा था। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 हजार के पार पहुंच चुकी है जिनमें से 2800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इससे पहले केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में राज्यों से सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद लॉकडाउन-4 के लिए दिशानिर्देशों का खाका तैयार किया गया। ज्यादातर राज्यों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है।

पहले भी दो बार बढ़ चुका है लॉकडाउन

आपको याद दिला दें कि लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन-2 और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन-3 था। पहले चरण में केवल जरूरी सामान के लिए छूट थी। लॉकडाउन-2 में हॉटस्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन-3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी गई थी। इस दौर में देश में जहां-तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गईं। इसके अलावा राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।

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