दिल्ली : जानें क्यों हुई AAP विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की जेल!

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दिल्ली की एक अदालत ने ईस्ट दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। मनोज कुमार को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केंद्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी।

क्या था पूरा मामला

अदालत ने कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे सरकारी सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी ठहराया था। कुमार पर आरोप है कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था।


एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया।

पूर्वी दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में मतदान के दौरान 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के मामले में मनोज कुमार को दोषी पाया गया। कोर्ट ने माना कि विधायक के इस कदम से आम मतदाताओं को काफी परेशानी हुई थी। ईस्ट दिल्ली के कोंडली से विधायक कुमार ने पूर्व में इस केस को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।


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