अब दिल्ली में भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, केजरीवाल ने लागू किया मोदी सरकार का फैसला

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण के फैसले को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी लागू कर दिया है। इससे दिल्ली में 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण लागू हो सकेगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, स्वायत्त संस्थाओं में इस फैसले का लाभ मिलेगा।

आपको बता दें कि दिल्ली में सर्विस विभाग चुनी हुई सरकार के पास नहीं, बल्कि एलजी के रूप में केंद्र सरकार के अधीन है। इसलिए एक सर्कुलर के ज़रिए इस फैसले को लागू कराने के लिए सर्कुलर निकाला गया। मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसको संसद में भी पास कराया गया था।


सवर्ण या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। इसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था। लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया।

इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और यहां भी पास कर दिया गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जहां राष्ट्रपति कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग है।


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