दिल्ली: कपिल मिश्रा की विधानसभा सदस्यता रद्द, दल-बदल कानून के तहत स्पीकर ने की कार्रवाई

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दिल्ली: कपिल मिश्रा की विधानसभा सदस्यता रद्द, दल-बदल कानून के तहत स्पीकर ने की कार्रवाई

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गयी है। दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के स्पीकर रामनिवास गोयल ने शुक्रवार को दल-बदल कानून के तहत करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी।

‘आप’ विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा, “कपिल मिश्रा विधायक नहीं रहे।” इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा स्पीकर के आदेश की कॉपी भी संलग्न की। स्पीकर के फैसले के बाद कपिल मिश्रा की सदस्यता 21 जनवरी, 2019 से रद्द मानी जाएगी।



बता दें, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर क्यों न उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और आज स्पीकर ने इस अपना आदेश दिया।

वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने सदस्यता रद्द होने पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, “मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौं बार विधायक की कुर्सी कुर्बान। एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग – मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था।” साथ ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ‘My PM My Pride’ अभियान चलाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया था। जिसके बाद ‘आप’ ने उनके ऊपर पार्टी विरोधी हरकतों में शामिल होने के आरोप लगाए थे।

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