दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर (Delhi Assembly Speaker) राम निवास गोयल (Ram Niwas Goel) को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गोयल को बीजेपी नेता और पेशे से बिल्डर मनीष घई के घर में जबरन घुसने के मामले में पिछले शुक्रवार को दोषी ठहराया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार देते हुए कहा था उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है।
कोर्ट ने कहा कि राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को IPC की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी पाया गया था। अदालत ने सह आरोपी सुमित गोयल को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी पाया।
बता दें कि यह घटना दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले 6 फरवरी 2015 की रात हुई थी। मनीष घई नाम के एक बिल्डर और बीजेपी नेता ने राम निवास गोयल पर अपने विवेक विहार स्थित घर में समर्थकों के साथ जबरन घुस आने का आरोप लगाया था। घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार गोयल ने घई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच बांटने के लिए शराब, कंबल और अन्य चीजें छिपा रखी थी। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे लोग इस बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन करने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिस की एक टीम के साथ मकान में गए थे। कोर्ट ने आज इसी मामले में गोयल को 6 महीने की कारावास की सजा सुना दी।