दिल्ली सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के बीच राज्य के प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कई जगह से शिकायत मिली है कि कुछ प्राइवेट स्कूल बढ़ा-चढ़ाकर फीस चार्ज कर रहे हैं। कुछ ने फीस बढ़ा दी है। कुछ एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन फीस भी ले रहे हैं। कुछ स्कूल पूरे तिमाही की फीस मांग रहे हैं। कुछ स्कूलों ने ऐसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है, जिन्होंने फीस नहीं दी है। स्कूलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन सारी शिकायतों के बाद सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को सरकार की स्वीकृति के बिना फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या है केजरीवाल सरकार का आदेश
1. कोई भी स्कूल क्वार्टरली फीस की डिमांड नहीं करेगा। केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के हिसाब से।
2. जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, वह सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लास से हटाए नहीं जाएंगे।
3. कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज नहीं करेगा।
4. एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, किसी भी पैरंट से किसी अन्य तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा।
5. सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने सभी स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर रेवेन्यू की दिक्कत है, तो पैरंट संस्था से लेंगे लेकिन किसी की सैलरी नहीं रोकेंगे। चाहे वह कांनट्रैक्ट पर ही क्यों न हो।
सभी प्राइवेट स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि सभी teaching, non-teaching, contract या outsourced स्टाफ की तनख्वाह समय से दें।
ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों(सरकारी ज़मीनों अथवा प्राइवेट ज़मीनों वाले) पर लागू होंगे.
— Manish Sisodia (@msisodia) April 17, 2020
बता दें कि दिल्ली में कोराना वायरस तेजी से फैला लेकिन केजरीवाल सरकार के ‘ऑपरेशन शील्ड’ के बाद पॉजिटिव मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अब तक 1640 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 52 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं।