कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत, पिछले महीने ED ने किया था गिरफ्तार

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डीके शिवकुमार बने कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस पार्टी के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को जमानत मिल गई है। डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 25 हजार के पर्सनल बांड के आधार पर बेल दे दी है। वह 25 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में थे।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने उनकी जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिखा था। याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।


57 साल के शिवकुमार ने सुनवाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सोनिया गांधी ने तिहाड़ में डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की

बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार सुबह तिहाड़ जेल जाकर पार्टी नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी। बीते साल सितंबर में ईडी ने डीके शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को ही कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली उस सरकार को बनाने का श्रेय जाता है, जो इसी साल जुलाई में गिर गई थी।


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