दिल्लीः छेड़खानी मामले में कोर्ट ने दिया आरोपी को 50 पेड़ लगाने का आदेश

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दिल्ली: तीन-तलाक के पहले मामले में अदालत ने आरोपी को दी जमानत

छेड़छाड़ के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। उसे पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूल में यह पेड़ लगाने होंगे। अदालत ने स्कूल के प्रधानाचार्य को वृक्षारोपण की निगरानी करने और मामले के जांच अधिकारी को इस आदेश का पालन होने के बारे में रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है।

यौन उत्पीड़न और लड़की का रास्ता रोकने के एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। उसने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में सह आरोपी को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है, इसलिए उसे भी अब अग्रिम जमानत दी जाए। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पिछले साल कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज किया था।


याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील गौड़ ने आरोपी को पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर इलाके के सरकारी स्कूल और इसके आसपास दो सप्ताह के भीतर 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने आरोपी को 25 नीम के और 25 पीपल के पेड़ लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी अग्रिम जमानत का फायदा उठाकर गवाहों को प्रभावित करता है या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करता है तो पुलिस के पास उसकी अग्रिम जमानत को रद्द कराने की स्वतंत्रता होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 के अंतरिम आदेश देते हुए आरोपी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

पहले भी दे चुके हैं इस तरह का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी आदेश का पालन नहीं करने पर 7 फरवरी को टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में बरी हो चुके आरोपियों को 16 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद जवाब का मौका दिया।


छोटे-छोटे मामलों में भी 40 हजार पेड़ लगाने के आदेश

हाईकोर्ट ने हाल के दिनों में आदेशों की अनदेखी व अन्य छोटे-मोटे मामले में वादियों-प्रतिवादियों को 40 हजार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस वजीरी ने कहा था कि दिल्ली में 48 हजार एकड़ रिज भूमि है। दोबारा पेड़ लगाकर वन क्षेत्र को बढ़ाना है।


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