दिल्ली में भयंकर प्रदूषण के बीच सोमवार से ओड-ईवन नियम (Odd Even Rule) लागू हो गया है। ऑड-ईवन नियम आज 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक लागू रहेगा। पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम (ईवन) संख्या (0, 2, 4, 6, 8) हो। सरकार के निर्देश के मुताबिक नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे।ऑड-ईवन नियम आज 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक लागू रहेगा। पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम (ईवन) संख्या (0, 2, 4, 6, 8) हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर दिल्ली के लोगों से ऑड-ईवन नियम का पालन करने की अपील की है।
दिल्ली सीएम ने लिखा, “नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें। इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली फिर कर दिखायेगी।”
नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें। इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा।
दिल्ली फिर कर दिखायेगी
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 4, 2019
नियम तोड़ा तो लगेगा इतना जुर्माना
बता दें कि Odd-Even नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है, लेकिन सीएनजी वाहनों को इसके दायरे में रखा गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम के प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। ऑड-ईवन के दौरान उन गाड़ियों को छूट होगी जिनमें सिर्फ महिलाएं या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा साथ हो। ऑड-ईवन नियमों का पालन न करने पर 4000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साल 2016 में जुर्माने की राशि 2,000 रुपये थी।
इन लोगों को मिलेगी छूट
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री भी इस योजना के दायरे में आएंगे। केजरीवाल और उनके मंत्री कार-पुलिंग कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों, दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के वाहनों को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही एंबुलेंस, फायरब्रिगेड, जेल और शव वाहन को भी छूट दी गई है।
Deputy CM @msisodia leaves for his office on a bicycle, from his residence #LetsUniteAgainstPollution pic.twitter.com/hCgjeVdzKr
— AAP (@AamAadmiParty) November 4, 2019
ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार की यह योजना 15 नवम्बर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगी। इसके तहत 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर विषम पंजीकरण संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होने वाले चार पहिया निजी वाहनों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, सम संख्या (0, 2, 4, 6, 8) के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। योजना 10 नवम्बर (रविवार) को लागू नहीं होगी और पाबंदी अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबर पर भी लागू होगी।
कई विभागों के कार्यालयों के समय बदले
दिल्ली सरकार ने सम-विषम योजना के मद्देनजर अपने विभागों के कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे तो वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। यह योजना शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की क्षमता का परीक्षण भी करेगी।
दिल्ली मेट्रो लगाएगी ज्यादा फेरे
इस दौरान दिल्ली सरकार की 2,000 निजी बसों को किराए पर लेने की योजना है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो Odd-Even योजना के 11 दिन की अवधि में 61 अतिरिक्त फेरे संचालित करेगी। यात्रियों का बड़ा बोझ 5,600 से अधिक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों द्वारा वहन किया जाएगा।
Ola-Uber सर्ज प्राइसिंग नहीं करेंगे
कैब ऑपरेटरों ओला और उबर ने कहा है कि वे सम-विषम योजना के दौरान सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं करेंगी। सरकार ने ऑटोरिक्शा द्वारा अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं।