कोरोना वायरस: दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 2,000 रुपया जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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कोरोना वायरस: दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 2,000 रुपया जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

दिल्ली में अब गुटखा और पान खाकर खुले में थूकने वालों की खैर नहीं है। NDMC अब इसके लिए प्लान तैयार कर रही है और थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे जिसके बाद दिल्ली में इसको लेकर फैसला किया गया। पिछले साल दिल्ली में सिविक वार्डन्स की तैनाती की गई थी ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें लेकिन ये प्रयास नाकाफी रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम ने ने सार्वजनिक जगहों पर थूकनेवालों पर सख्ती कर दी है, ऐसे लोगों से सामान्य से 10 गुना या उससे भी अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली नगर निगम के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना प्रभावित इलाके में अगर कोई व्यक्ति थूकता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। गुरुवार को यह आदेश तीनों एमसीडी एरिया में जारी कर दिए गए है।


बता दें कि दिल्ली के पब्लिक प्लेस में थूकने पर अभी एमसीडी लोगों से 200 रुपये जुर्माना वसूलती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब थूकनेवाले से 10 गुना (2000 रुपये) या उससे भी ज्यादा जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर किसी ने हॉटस्पॉट, कन्टेनमेंट जोन या बफर जोन वाले इलाके में थूका तो उसे जेल भी हो सकती है।

गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश

इन नए लॉकडाउन दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे कोविड-19 बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 मई तक की अवधि के दौरान शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी वर्जित होना चाहिए। 14 अप्रैल को जारी इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि सभी ऑफिस में थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर मुहैया कराए जाएं। साथ ही कोई संगठन सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने की अनुमति नहीं देगा।

इस निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारी एक साथ लंच ना करें इसके लिए योजना बनाई जाए साथ ही सही टाइम पर शिफ्ट भी बदली जाए। अधिक उम्र वाले लोगों और छोटे बच्चों के माता-पिता को वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोग्य सेतु एप को इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों की सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर बैन लगा चुकी हैं। ये नियम कई जगहों पर लागू है लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं।



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