दिल्ली में दिव्यांग अधिकार कानून अधिसूचित

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 नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने दिव्यांग जन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम-2016 को अधिसूचित कर दिया है, जो शहर के लाखों दिव्यांगों को कई क्षेत्रों में शिकायत निवारण और रियायत प्रदान करेगा।

  यह अधिनियम दिल्ली के राजपत्र में आधिकारिक प्रवेश के माध्यम से 27 दिसंबर को प्रभावी हो गया है।


राज्य के समाज कल्याण विभाग ने इस अधिसूचना को ‘नए साल का उपहार’ करार दिया और दिल्ली के पूर्ण राज्य न होने को इसे लागू होने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

विभाग ने एक बयान में कहा, “दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 101 राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत ऐसे कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करती है।’

विभाग ने कहा, “हालांकि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में ‘राज्य सरकार’ शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। दिल्ली एनसीटी को केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। ऐसी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए सत्ता के एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता होती है।”


सरकार ने कहा कि अब वह दिव्यांग जनों के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना करने की ओर अग्रसर है।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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