दिल्ली विधानसभा ने अलका लांबा को अयोग्य घोषित किया

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नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्व नेता अलका लांबा को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। इस महीने की शुरुआत में लांबा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका के बाद यह फैसला लिया गया और विधानसभा ने लांबा को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा की निर्वाचित सदस्य लांबा को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया, “चांदनी चौक विधानसभा सीट खाली हो गई है।”


इससे पहले चार अन्य विधायकों को भी इसी तरह से अयोग्य ठहराया जा चुका है।

 


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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