वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो इन 11 दस्तावेजों को दिखाकर डाल सकेंगे वोट

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Sursand Vidhan Sabha Seat result and history

चुनाव आयोग इस बार लोकसभा चुनावों  में मतदाता पर्ची को अब मतदान के लिए एक अकेले पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा । भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान करने से पहले मतदान केंद्र पर पहचान के लिए इसे दिखाना होगा। हालांकि, मतदाता पहचान पत्र के बिना, चुनाव आयोग ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों की सूची जारी की है।

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप इन  11 दस्तावेजों को  मतदान केंद्र पर दिखा सकते हैं।


  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/रपब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र
  • बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ वाली पासबुक
  • पैन कार्ड
  • एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तस्वीर के साथ
  • पेंशन दस्तावेज
  • सांसदों / विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
  • आधार कार्ड

विदेशी मतदाता केवल पहचान के लिए अपने मूल पासपोर्ट को दिखा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को कहा है कि EPIC की प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है यदि वोटर की पहचान इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है। अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किए गए ईपीआईसी को भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में जगह पाता है।

यदि ईपीआईसी फोटोग्राफ या किसी अन्य कारण से बेमेल व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में असमर्थ है, तो मतदाता ऊपर सूचीबद्ध 11 अन्य फोटो दस्तावेजों में से एक का उत्पादन कर सकता है।


चुनाव आयोग के अनुसार, वर्तमान में 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं, और 99 प्रतिशत से अधिक वयस्कों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं।

वोटर स्लिप को अब मतदान के लिए एक स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं

चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि फोटो वोटर स्लिप को अब मतदान के लिए एक स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि फोटो मतदाता पर्ची को पहले पहचान के लिए एक दस्तावेज के रूप में अनुमति दी गई थी, जिसके दुरुपयोग की संभावना के चलते ये कदम उठाया गया है। फोटो मतदाता पर्ची को अंतिम रूप देने के बाद प्रिंट किया गया और बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदान के करीब बांटा जाएगा। सभी अधिकारियों को इन निर्देशों के बारे में सूचित किया गया है, जिन्हें मतदान की तारीख तक नियमित रूप से प्रचारित किया जाएगा।


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