सरकारी दफ्तर में जींस पहनकर आ सकेंगे कर्मचारी, टी-शर्ट पर रहेगी पाबंदी – महाराष्ट्र सरकार

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने सरकारी कर्मचारियों को जींस पहनने की छूट दे दी है। हालांकि, टी-शर्ट पर अभी भी मनाही रहेगी। दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने कर्मचारियों (Government employees) को दफ्तर में जींस और टी-शर्ट न पहनकर आने की हिदायत दी थी। अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन तकरते हुए जींस पहनने की इजाजत दे दी है।

हालांकि, अभी भी सरकारी कर्मचारी (Government employee) अपनी ड्यूटी के दौरान टी-शर्ट नहीं सकते हैं। नया आदेश कल यानी मंगलवार को जारी किया गया। इससे पहले 8 दिसंबर को सरकार ने जींस और टी-शर्ट पहनकर (Wearing a t-shirt)  दफ्तर आने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें ड्रेस कोड (dress code) का पालन करने का आदेश दिया था।


राज्य सरकार (state government) द्वारा 8 दिसंबर को जारी सर्कुलर में इस बात पर सख्ती की गई है कि काम के दौरान क्या पहना जा सकता है और क्या नहीं। इसके अलावा सर्कुलर में कहा गया कि सभी सरकारी कर्मचारियों (Government employee) को हैंड्सपून के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए।

सर्कुलर में कहा गया था, ‘यह देखा गया है कि कई अधिकारी / कर्मचारी (मुख्य रूप से संविदा कर्मचारी और सरकारी काम के लिए सलाहकार) सरकारी कर्मचारियों के लिए लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं, इसलिए, लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की छवि धूमिल हो जाती है। लोग कर्मचारियों से “अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व” की की उम्मीद करते हैं।

सर्कुलर में कहा गया था, ‘अगर अधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक अनुपयोगी और अशुद्ध है, तो इसका उनके काम पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, पोशाक “उचित और साफ” होनी चाहिए, महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार / चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट और शर्ट के साथ दुपट्टे भी पहन सकती हैं यदि आवश्यक हो।


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