एनआईए कोर्ट ने जाली नोट मामले में 3 को सजा सुनाई

  • Follow Newsd Hindi On  

नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की एक विशेष अदालत ने कालियाचक जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके अलावा मुख्य आरोपी अनारुल इस्लाम के दो साथियों को भी पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कालियाचक मामला वर्ष 2016 का है, जब बांग्लादेश के चपईनवाबगंज के अनारुल इस्लाम को जाली नोटों की सीमा पार से तस्करी मामले में आरोपी बनाया गया था। जनवरी 2016 में, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान ने इस्लाम से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक चौरंघी में 8 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए थे।


एनआईए कोर्ट ने अनारुल इस्लाम और उसके साथी रिपॉन(मालदा) ओर फातिमा ऊर्फ लिची(आगरा) को गुरुवार को दोषी ठहराया। तीनों दोषियों पर कारावास के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)