फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से भी जुड़ेगा आधार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सोशल साइट्स से मांगा जवाब

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फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से भी जुड़ेगा आधार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सोशल साइट्स से मांगा जवाब

फेसबुक (Facebook), व्हाट्सएप (WhatsApp) और ट्विटर (Twitter) जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर अकाउंट्स को भी आधार (Aadhar) से लिंक कराना जरूरी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। फेसबुक ने याचिका में तीन हाई कोर्ट्स में लंबित सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है। बता दें कि इस मामले में चार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें 2 मद्रास में,1 ओडिसा में और 1 मुंबई की है।

फेसबुक की याचिका पर मांगा जवाब

यूजर प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले ट्रांसफर करने की मांग कर रही फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सोशल मीडिया कंपनियों- ट्विटर, गूगल और यूट्यूब से भी जवाब मांगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक, व्हाट्सएप की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी मामले को तय करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, जिससे वह इस मामले को सुने और निपटारा करें।


फेसबुक ने भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये जाने की मांग की। फेसबुक का कहना है कि ये निजिता का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक से पूछा मद्रास हाई कोर्ट में कितने याचिका लंबित है। फेसबुक की तरफ से 2 याचिकाओं के बारे में बताया गया। सोशल मीडिया की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुने और आदेश जारी करें। ये ग्लोबल मामला है तो ऐसा ना हो कि एक हाई कोर्ट कुछ आदेश पारित करें और दूसरा हाई कोर्ट कुछ और।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक-आधार को लिंक करने से जुड़े मामलों की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में जारी रहने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फेसबुक, वॉट्सऐप, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी याचिकाकर्ताओं और सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके लिए 2 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।


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