नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुना दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं हैं। जिलानी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए विवादित भूमि से अलग पांच एकड़ भूमि देने का फैसला सुनाया है।