झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Enos Ekka) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा सुनाई गई है। ईडी के विशेष जज एके मिश्रा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने एनोस एक्का (Enos Ekka) के ऊपर दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उन्हें और एक साल की सजा काटनी होगा।
ईडी कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सराकर को सौंपने का आदेश भी दिया है। ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे।
बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Enos Ekka) पर 20 करोड़ 31 लाख 77 करोड़ हजार रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था। 21 मार्च को अदालत ने एनोस एक्का (Enos Ekka) को दोषी करार दिया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी। अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का (Enos Ekka) के खिलाफ ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इस मामले में 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। जबकि एनोस एक्का (Enos Ekka) ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया था।
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गौरतलब है कि एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भी सजायाफ्ता हैं। सीबीआइ की विशेष अदालत ने बीते 25 फरवरी को उन्हें दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। तब से एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में बंद हैं।
इससे पहले एनोस एक्का (Enos Ekka) को पारा शिक्षक मनोज कुमार के मर्डर मामले में सिमडेगा की निचली अदालत ने 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एनोस एक्का (Enos Ekka) पर साल 2014 में सिमडेगा के पारा शिक्षक मनोज कुमार को उनके स्कूल से अगवा कर हत्या करने का दोष साबित हो चुका है।