गोवा में धारा-144 के बावजूद धार्मिक समारोहों को छूट दी जाएगी

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पणजी, 8 नवंबर (आईएएनएस)| गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्य भर में लगाई गई धारा-144 से धार्मिक समारोहों को छूट दी जाएगी। गोवा सरकार ने गुरुवार को निषेधाज्ञा आदेश लागू किया था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर धारा-144 को लागू किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

जब पत्रकारों ने उनसे आगामी कैथोलिक प्रार्थना (नोवेना) और ‘तुलसी विवाह’ उत्सव के बारे में प्रश्न किया तो सावंत ने कहा, “धार्मिक आयोजनों को छूट दी जाएगी।”


राज्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तटीय राज्य में एक महीने के लिए धारा-144 लागू रहेगी। इसके परिणामस्वरूप विपक्ष द्वारा मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कई सामूहिक विरोध प्रदर्शनों व अन्य कार्यक्रमों को रोक दिया गया है।

 


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