ग्वालियर में रात 10 बजे डीजे बंद कर सूचना थाने में देने के निर्देश

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 ग्वालियर, 20 मार्च (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक है, मगर वैवाहिक समारोहों में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।

  लिहाजा ग्वालियर जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिया है कि उन्हें रात 10 बजे डीजे बंद किए जाने की सूचना थाने में देनी होगी। राज्य में परीक्षाएं चल रही हैं और पूरे राज्य में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक है। इसके बाद भी डीजे बजाए जाने की शिकायतों पर मंगलवार को जिलाधिकारी अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई।


उन्होंने बैठक में कहा, “जिन मैरिज गार्डनों में तय समय के बाद डीजे बजने की शिकायत आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।”

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मैरिज गार्डन संचालकों से कहा, “रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। संचालक एक व्यक्ति नियुक्त करें, जो रात्रि 10 बजे के बाद संबंधित क्षेत्र के थाने में यह जानकारी दे कि डीजे बंद कर दिया गया है। साथ ही किसी आयोजन में डीजे का उपयोग करने के लिए डीजे मालिकों को भी इसे चलाने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ऐसा करने पर डीजे जब्त कर लिया जाएगा।”

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया, “यदि मैरिज गार्डनों में अव्यवस्था के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है तो मैरिज गार्डन संचालक, डीजे वाले और आयोजक -तीनों को आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।”


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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