शादी करने पर सरकार की तरफ से किन्हें मिलते हैं 2.5 लाख रुपये? जानें कैसे करें आवेदन

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जाति व्यस्वस्था (Cast System) एक सामाजिक बुराई है और अंतरजातीय विवाह (Inter- Cast Marriage) अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम चला रही है, जिसके तहत दलित से अंतरजातीय विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की इनामी राशि जा रही है।

केंद्र सरकार ने इस स्कीम को ‘डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज’ (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter- Cast Marriage) का नाम दिया है। योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में यूपीए सरकार द्वारा की गई थी, जो अभी भी चल रही है। इस योजना के लिए कुछ नियम और शर्ते लागू की गई हैं। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में।


योजना का उद्देश्य

जाति व्यस्वस्था हमारे समाज के लिए बड़ी परेशानी है। जाति के आधार पर आज भी भेदभाव होता है। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर, इस भेदभाव को कम करना है। इसके तहत दी जाने वाली राशि नवविवाहित जोड़ों की दी जाएगी, ताकि उन्हें घर बसाने में मदद मिल सके।

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किन्हें मिलेगा फायदा?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए लाभकारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इस योजना के तहत जिन्हें लाभ मिलेगा, उनके लिए जरूरी है की वे-


  • नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय का होना चाहिए, जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए।
  • जोड़े के लिए जरूरी है कि वे अपनी शादी को ‘हिंदू विवाह अधिनियम 1955’ (Hindu Marriage Act 1955) के तहत रजिस्टर करवाएं। योजना का लाभ उठाने के लिए इस संबंध में नवदंपति को एक हलफनामा दाखिल करना होगा।
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नवविवाहितों को मिलेगा, जिन्होंने पहली बार शादी की है।
  • नवदम्पत्तियों को आवेदन पूरा करके शादी के एक साल के अंदर ‘डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन’ (Dr. Ambedkar Foundation) को भेजना होगा।
  • अगर नवदंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है, तो उसे इस ढाई लाख रुपये की धनराशि में घटा दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभकारी नवदंपत्ति दो तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • नवदंपति आवेदन को पूरा करके सीधे ‘डॉ अंबेडकर फाउंडेशन’ को भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक की सिफारिश इसके साथ लगानी होगी।
  • इसके अलावा नवदंपति आवेदन को पूरा कर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को दे सकते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन आवेदन को सिफारिश के साथ डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय नवदंपत्ति को नीचे दिए गए दस्तावेज साथ लगाने होंगे।

  • नवदंपति में से जो भी दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय से हो, उसका जाति प्रमाण पत्र
  • हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर करने के बाद जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
  • कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा
  • दस्तावेज जिससे यह साबित हो कि दोनों की यह पहली शादी है
  • पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र
  • दोनों के संयुक्त बैंक खाते की डिटेल्स

आवेदन जमा कराने के बाद दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सब कुछ साही पाए जाने पर नवदंपत्ति के संयुक्त खाते में 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी के 1 लाख रुपये को उनके संयुक्त खाते में तीन साल के लिए फिक्स डिपोजिट करा दिया जाता है, जो अवधि पूरी होने पर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की सहमति से ब्याज के साथ दंपति को मिल जाता है।

बता दें कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर जिला प्रशासन या राज्य सरकार को ऐसे हर विवाह पर 25 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के तहत हर साल 500 ऐसे दम्पत्तियों को लाभ पहुंचनेका लक्ष्य रखा गया है।

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