हाईकोर्ट ने कंगना को राउत, बीएमसी अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दी

  • Follow Newsd Hindi On  

मुंबई, 22 सितंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बांद्रा स्थित उनके दफ्तर को ढहाने के मामले में उनकी याचिका के संबंध में शिवसेना सांसद संजय राउत और बीएमसी के एक अधिकारी को वादी बनाने की अनुमति दे दी।

राउत के अलावा, बृहन्मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी न्यायमूर्ति एसजे खाठेवाला और आरआई चंगला की खंडपीठ ने पार्टी बनाने की इजाजत दे दी।


बीएमसी के वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय ने मामले में समय की मांग की, क्योंकि कंगना ने अपने शपथपत्र में कुछ नए बयान जोड़े थे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली तिथि 25 सितंबर को तय कर दी।

अपनी याचिका में, कंगना ने एचसी से बीएमसी के इमारत को क्षति पहुंचाए जाने के कृत्य को अवैध करार देने की मांग की और इसके लिए निकाय से क्षतिपूर्ति के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की।

–आईएएनएस


आरएचए/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)