हरियाणा: राई सीट से कांग्रेस MLA जय तीर्थ का चुनाव रद्द, सिर्फ 3 वोट से हासिल हुई थी जीत

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हरियाणा: राई सीट से कांग्रेस MLA जय तीर्थ का चुनाव रद्द, सिर्फ 3 वोट से हासिल हुई थी जीत

हरियाणा की राई विधानसभा सीट से महज तीन वोटों के अंतर से विजयी होने के करीब पांच साल बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जय तीर्थ के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है।

न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में यह साबित हो गया है कि विजयी उम्मीदवार यानि जय तीर्थ दहिया के पक्ष में नौ अवैध वोट डाले गए, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार और याचिकाकर्ता इंद्रजीत के पक्ष में दो अवैध वोट डाले गए। उनके वोट से अवैध वोटों की कटौती के बाद, जय तीर्थ दहिया के पक्ष में डाले गए कुल वैध वोट 36,694 थे और याचिकाकर्ता को हासिल कुल वोट 36,698 थे। नतीजतन, याचिकाकर्ता इंद्रजीत दहिया को जीतने वाले उम्मीदवार जय तीरथ दहिया की तुलना में अधिक वोट मिले।


न्यायमूर्ति सिद्धू ने कहा, “यह स्पष्ट है कि अब तक के चुनाव का परिणाम यह है कि विजयी उम्मीदवार की जीत उनके पक्ष में पड़े अवैध वोटों के कारण हुई है।”

खंडपीठ ने कहा कि जय तीर्थ दहिया के वकील ने 19 अगस्त को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे को उसी दिन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था। इस संबंध में एक अधिसूचना अगले दिन हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा भी जारी की गई थी।

न्यायमूर्ति सिद्धू ने कहा, “उम्मीदवार द्वारा दिया गया इस्तीफा चुनाव याचिका को ख़ारिज नहीं करता है।” जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (4) का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सिद्धू ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदान नहीं कर सकता। भले ही उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक बार मतदाता सूची में दर्ज किया गया हो। अगर ऐसे व्यक्ति ने उस निर्वाचन क्षेत्र में दो बार मतदान किया, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सभी वोट रद्द हो जाएंगे।”


बता दें, मतदाताओं द्वारा एक से अधिक बार डाले गए वोट खारिज हो जाते हैं। इन रद्द हुए वोटों को उस प्रत्याशी को मिले कुल वोटों से घटा दिया जाता है। इसी बिनाह पर अदालत ने जय तीर्थ दहिया के चुनाव को खारिज कर दिया।

ज्ञात हो कि जय तीर्थ दहिया के खिलाफ हाईकोर्ट में यह मामला 2014 से चल रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ था। दहिया राई विधानसभा क्षेत्र से मात्र तीन मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। तीन वोट के मामूली अंतर से हारने वाले इनेलो उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह दहिया ने जयतीर्थ दहिया की जीत को चुनौती दी थी।

मामले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव से जुड़े तमाम रिकॉर्ड की सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी। जयतीर्थ दहिया पहले ही विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होने जा रहा है।

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