UGC University Exam Guidelines 2020: फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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UGC University Exam Guidelines 2020: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी अंतिम वर्ष के परीक्षा दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाए आयोजित कर लें।

असम, बिहार, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के छात्रों समूह ने मांग की है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाए। यूजीसी ने अपने नवीनतम परीक्षा दिशानिर्देशों में विश्वविद्यालयों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछले प्रदर्शन के आधार पर मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने की अनुमति दी है।


दरअसल महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों ने पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने कहा कि राज्यों के पास विश्वविद्यालय परीक्षाए रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। अंतिम सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि राज्य यूजीसी के नियमों को नहीं बदल सकते हैं।

इसकी एक वजह ये है कि केवल यूजीसी को डिग्री प्राप्त करने के लिए नियमों को निर्धारित करने का अधिकार है। इससे पहले 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये नियमों के विरूद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की अधिसूचना और दिशानिर्देश रद्द किये जा सकते हैं? इस पर यूजीसी की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा था और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी।


जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी ओर छात्र कई सोशल मीडिया अभियान चला रहे हैं। अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा को रद्द करने, पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट क‍िये जाने और डिग्री आवंटन की मांग कर रहे हैं ताकि वे उच्च अध्ययन के लिए एडमिशन ले सकें।

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