Lalu Prasad Yadav’s bail plea: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि चाईबासा मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट में दायर की गई याचिका में सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर जमानत मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरिनल इन्फेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं।
इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न रखकर रिम्स में भर्ती कराया गया है। आधी सजा काट लेने और बीमार रहने के कारण अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। याचिका में लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद जमानत दी जा सकती है।
लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इन दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चल रही है। इस मामले में लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं।