झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। यह याचिका सिमडेगा निवासी विष्णु साहू द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें योजना पर चुनावी लाभ के उद्देश्य से लागू करने का आरोप लगाया गया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने सरकार की योजना को वैध ठहराते हुए इसका समर्थन किया। अदालत ने इसे जनहित में आवश्यक मानते हुए रोक से इंकार कर दिया।