नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हमें अलग-अलग निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के बदले आवागमन के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की जरूरत है।
निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के बदले आवागमन के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की जरूरत है।