कनाडा ही क्यों?
तो आइये जानते हैं कनाडा की नागरिकता लेने के बारे में…
क्या है प्रक्रिया
पहले यहां का स्थायी नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को छह में से चार साल तक व्यक्तिगत तौर पर कनाडा में निवास करना पड़ता था। लेकिन अब पांच साल के दौरान तीन साल व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई कनाडा में रहे तो वह यहां का स्थायी नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। कनाडा में इमीग्रेशन (उत्प्रवास) कानून विशेषज्ञ ताल्हा मोहानी का कहना है कि अक्टूबर 2017 के बाद से कनाडाई नागरिकता हासिल करने संबंधी नियमों में कुछ ढील दी गई है।
कनाडाई नियमों के मुताबिक किसी दूसरे देश के निवासी द्वारा वहां की स्थायी नागरिकता हासिल करने के बाद वह वहां की सामाजिक सुविधाएं पाने का हकदार भी बन जाता है। हालांकि उसे चुनावों में वोट देने और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने की अनुमति तुरंत नहीं मिलती।
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कनाडा की नागरिकता लेना हुआ आसान
माइग्रेशन ब्यूरो कॉर्प के एमडी तल्हा मोहानी के मुताबिक, कनाडा की नागरिकता लेना अब बहुत आसान हो गया है। एक परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए अब 5 नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल ही कनाडा में रहना जरूरी है।
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