ऐसे करें Aadhaar और PAN Card को लिंक

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ऐसे करें Aadhaar और PAN Card को लिंक

अगर आपने भी ‘आधार नंबर’ (Aadhaar Number) को ‘पैन कार्ड’ (PAN Card) से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी कर लें। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है और जिन्होंने भी इस तारीख तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया होगा, उनके पैन कार्ड इनवैलिड हो जायेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड लेने के लिए इसे जरूरी कर दिया गया है। अगर आपको इस बात की जाबकारी नहीं है कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक किया जाए, तो हम आपको बताते हैं इसका तरीका, जिससे आप आसानी से इन्हें लिंक कर सकते हैं।


ऐसे लिंक करें आधार और पैन कार्ड

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए ‘Register Here’ पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का की डिटेल्स दें।
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद लॉग इन कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हैं।
  • लॉग इन करने के लिए अपना पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल कर ‘Login Here’ पर क्लिंक करे।
  • अब Services पर जा कर ‘ Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको अपना पेन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड पर लिखा गया डाल कर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपका आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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SMS के जरिए लिंक करें आधार और पैन कार्ड

आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा उपलब्ध कराइ गई इस सुविधा में आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है।

  • इसके लिए आपको SMS को 567678 नंबर या 56161 नंबर पर भेजना होगा। यह एसएमएस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) से ही भेजना होगा।
  • आधार को पैन से लिंक करने के लिए एसएमएस में UIDPAN <space> 12 अंकों का आधार नंबर<space> 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर (UIDPAN <space>Aadhaar Number<space>PAN Number) कर 567678 नंबर या 56161 नंबर पर भेज दें।
  • इसके बाद आपके मोबाइल पर आधार लिंक होने का एसएमएस आ जाएगा।

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बता दें कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड इस तरह तब ही लिंक कर सकते हैं, जब दोनों कार्ड्स पर आपकी डिटेल्स एक जैसी हों। जिन लोगों के दोनों कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की एक स्कैन्ड कॉपी (Scanned Copy) देनी होगी।

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